सीलबंद लिफाफे में होता क्या है? सरकार ने थमाया तो सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया

मैं व्यक्तिगत रूप से बंद लिफाफे में जवाब देने के खिलाफ हूं। कोर्ट में पारदर्शिता होनी चाहिए… यह आदेशों को अमल में लाने को लेकर है। इसमें गोपनीय क्या हो सकता है?… ये शब्द देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के हैं। वन रैंक वन पेंशन (OROP) के तहत पूर्व सैन्य कर्मियों को बकाये का भुगतान करने के संबंध में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को एक लिफाफा थमाया तो CJI नाराज हो गए। उन्होंने इस तरह सीलबंद लिफाफे में जवाब स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा, ‘हमें सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में जवाब दिए जाने के चलन पर रोक लगाने की जरूरत है… यह मूल रूप से निष्पक्ष न्याय की प्रक्रिया के खिलाफ है।’ SC ओआरओपी बकाये के भुगतान को लेकर ‘इंडियन एक्स-सर्विसमैन मूवमेंट’ की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इससे पहले 13 मार्च को कोर्ट ने चार किस्तों में बकाये का पेमेंट करने के फैसले पर सरकार की खिंचाई की थी। वैसे, यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे के इस्तेमाल पर नाराजगी जताई हो। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि लिफाफे वाले ट्रेंड पर कोर्ट को इतनी आपत्ति क्यों है?

Source:- https://navbharattimes.indiatimes.com/india/supreme-court-news-why-sc-angry-on-sealed-envelope-practice-know-all-about/articleshow/98850224.cms

 

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