सुप्रीम कोर्ट का NLU कंसोर्टियम को निर्देश, शारीरिक अक्षम को मुहैया कराएं स्क्राइब
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम (Consortium of NLUs) को एलएलबी कोर्स में दाखिला के लिए निर्धारित क्लैट परीक्षा (CLAT) में भाग ले रहे शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों को स्क्राइब मुहैया कराने में मदद का निर्देश दिया है।
प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अपने आधिकारिक ज्ञापन में निर्धारित सभी सुविधाओं के साथ दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रदान करने के लिए कई निर्देश पारित करते हुए यह आदेश दिया।