SC ने दोनों पक्षों को दी सील कवर में रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति

वहीं आरोपी की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा क्यों नहीं

साल 2015 के छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सील कवर में रिपोर्ट देने का छत्तीसगढ़ सरकार ने विरोध किया और अब छत्तीसगढ़ सरकार भी सील कवर में दस्तावेज दाखिल करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को 22 सितंबर को लिखित दलीलें देने को कहा है. वहीं सुप्रीम कोर्ट 26 सितंबर को तय करेगा कि सील कवर के दस्तावेजों पर सुनवाई की जाए या नहीं. ED की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा मैंने सीलबंद लिफाफे में सामग्री दी है. इसमें हाईकोर्ट के जज आरोपी से बात कर रहे हैं. क्या यह अदालत चाहती है कि यह सबके सामने आए? हमें कोई परेशानी नहीं है. इस मामले में 70 गवाह मुकर चुके हैं. साल भर से बार-बार आग्रह कर चुके हैं. लेकिन हमारी याचिका पर सुनवाई नहीं की गई. वहीं आरोपी की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा क्यों नहीं? कोई जज कानून से ऊपर नहीं है.  राज्य सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा फिर हम भी सील कवर में कुछ सामग्री दाखिल करेंगे. हम इस मामले में और दस्तावेज देंगे.

.  राज्य सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा फिर हम भी सील कवर में कुछ सामग्री दाखिल करेंगे.

साल 2015 के छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सील कवर में रिपोर्ट देने का छत्तीसगढ़ सरकार ने विरोध किया और अब छत्तीसगढ़ सरकार भी सील कवर में दस्तावेज दाखिल करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को 22 सितंबर को लिखित दलीलें देने को कहा है. वहीं सुप्रीम कोर्ट 26 सितंबर को तय करेगा कि सील कवर के दस्तावेजों पर सुनवाई की जाए या नहीं. ED की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा मैंने सीलबंद लिफाफे में सामग्री दी है. इसमें हाईकोर्ट के जज आरोपी से बात कर रहे हैं. क्या यह अदालत चाहती है कि यह सबके सामने आए? हमें कोई परेशानी नहीं है. इस मामले में 70 गवाह मुकर चुके हैं. साल भर से बार-बार आग्रह कर चुके हैं. लेकिन हमारी याचिका पर सुनवाई नहीं की गई. वहीं आरोपी की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा क्यों नहीं? कोई जज कानून से ऊपर नहीं है.  राज्य सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा फिर हम भी सील कवर में कुछ सामग्री दाखिल करेंगे. हम इस मामले में और दस्तावेज देंगे.

अफसरों ने अपने बयान में कहा था कि उन्हें घूस की रकम में हिस्सा मिलता था.

इसी मामले में आरोपी बनाए गए लोगों में खाद्य विभाग के तत्कालीन सचिव डॉ. आलोक शुक्ला और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा भी हैं.ईओडब्लयू ने 15 जुलाई, 2015 को चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें नागरिक आपूर्ति निगम के तीन अफसरों गिरीश शर्मा, अरविंद ध्रुव और जीत राम यादव को मुख्य गवाह बनाया गया था.  इन तीनों अफसरों ने अपने बयान में कहा था कि उन्हें घूस की रकम में हिस्सा मिलता था.

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद इन तीनों अफसरों को बतौर आरोपी समन जारी करने के निर्देश दिए थे.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद इन तीनों अफसरों को बतौर आरोपी समन जारी करने के निर्देश दिए थे.  हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि वर्षों से भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति गवाह नहीं बन सकता जबकि ईओडब्लयू ने अपनी जांच के दौरान यह कहा था कि वह किसे गवाह बनाए या अभियुक्त यह उसका अधिकार है.

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