हिजाब को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की काबिलियत पर ही उठा दिए सवाल!

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में हिजाब बैन मामले में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से यह कहा गया कि कोर्ट अरबी में पर्याप्त कुशल नहीं होने के कारण कुरान की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। तर्क दिया गया कि कुरान की व्याख्या करके इस्लाम के लिए हिजाब की अनिवार्यता का निर्धारण करने के बजाय अदालत को हिजाब को एक व्यक्तिगत महिला के अधिकार के रूप में देखना चाहिए। महिला अपनी गोपनीयता, गरिमा और पहचान की रक्षा के लिए इसे चुन सके। सोमवार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि कोर्ट के पास कोई विशेषज्ञता नहीं है इसलिए उन्हें कुरान की व्याख्या में नहीं जाना चाहिए था।

मुस्लिम पक्ष की ओर से यह नई दलील पेश की गई। इससे पहले यह तर्क दिया गया था कि हिजाब इस्लाम के लिए आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि इस्‍लाम के पांच मूल सिद्धांतों- नमाज, हज, रोजा, जकात और ईमान का पालन अनिवार्य नहीं है। इस तर्क के बाद कोर्ट की ओर से यह जानने की कोशिश हुई कि आखिर हिजाब फिर कैसे अनिवार्य हो गया। जस्टिस हेमंत गुप्‍ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने फातमा बुशरा नाम की याचिकाकर्ता के वकील मोहम्‍मद निजामुद्दीन पाशा से यह सवाल किया था।

गोपनीयता का मतलब शरीर और दिमाग की स्वायत्तता है। जब एक मुस्लिम महिला हिजाब पहनना चाहती है, तो यह उसकी पसंद है कि वह सशक्त महसूस करे और साथ ही अपनी गरिमा और निजता की रक्षा करे। यदि एक महिला को लगता है कि हिजाब पहनना सही है, तो उसे इसका पालन करना चाहिए। यह कहना अदालतों का काम नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब की अनिवार्यता पर फैसला देने के लिए कुरान की एक व्याख्या का इस्तेमाल किया, जो आपत्तिजनक है।

यूसुफ मुछला ,याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील

यूसुफ मुछला ने कहा कि ‘अमृतधारी’ सिख लड़कियां भी पगड़ी पहनती हैं और इसे शैक्षणिक संस्थान में पहनने के उनके अधिकार की भी उतनी ही रक्षा की जानी चाहिए जितनी मुस्लिम महिलाओं के स्कार्फ,हिजाब पहनने की। हम व्यक्तिगत अधिकारों से चिंतित हैं। क्या हिजाब इस्लाम के लिए आवश्यक है, यह याचिकाओं के इन बेंचों में कोई सवाल नहीं है। मुछला ने कहा कि मैं यह नहीं चाहता कि अदालत इस्लाम के लिए हिजाब की अनिवार्यता की जांच करे।

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