SC का फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन रहेगा 

बेंगलुरु: 

कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी सी नागेश ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का स्कूल और कॉलेज परिसरों में हिजाब पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखने का आदेश इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के विभाजित फैसले के बाद भी वैध बना रहेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक खंडित फैसला सुनाया. न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने इसकी अनुमति दी.

नागेश ने मीडिया से कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया भर में हिजाब और बुर्का के खिलाफ आंदोलन हो रहा है और महिलाओं की स्वतंत्रता चर्चा का विषय है, कर्नाटक सरकार को एक बेहतर निर्णय की उम्मीद थी जो शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाता, लेकिन एक विभाजित फैसला आया.

नागेश ने कहा कि मामला अब उच्च पीठ को भेज दिया गया है और कर्नाटक सरकार उच्च पीठ के फैसले का इंतजार करेगी.

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