Delhi Riots मामले में पांच लोगों पर आरोप तय

 कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे से जुड़े हत्या के मामले में पांच लोगों पर आरोप तय किए हैं। मामले में इमरान उर्फ चीरा, आसिफ, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद शारिक और मोहम्मद इमरान के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। इन सभी आरोपियों पर हत्या करने, दंगे करने, गैर कानूनी समूह में समान मंशा से शामिल होने, दो समुदायों के धार्मिक भावना भड़काने समेत कई आरोप लगाए गए हैं।

न्यायाधीश अमिताभ रावत के कोर्ट ने आदेश में कहा कि गवाहों के बयान से प्रतीत होता है कि सभी आरोपी दंगाई भीड़ में शामिल थे। सांप्रदायिक नारेबाजी कर रहे थे। ‘काफिरो को मारो..’ चिल्लाते हुए वहां से गुजर रहे हर हिंदू पर हमला कर रहे थे।

दरअसल, प्रेम सिंह की हत्या के मामले में 25 फरवरी 2020 को मामला दर्ज किया था। उन्हें दंगाइयों की भीड़ ने रोड नंबर 66 पर यमुना विहार के सामने धारदार हथियारों से हमला किया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस को रमन कोहली ने बताया कि जिस दिन दंगाइयों की भीड़ ने प्रेम सिंह पर चाकू से हमला किया था। उस भीड़ में इमरान और आसिफ भी शामिल थे। जिन्हें फोटो से कोहली ने पहचाना। एक और गवाह के मुताबिक उस दिन इमरान के हाथ में पिस्टल और आसिफ के हाथ में चाकू था।

अब अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोप तय कर दिए। बचाव पक्ष की प्राथमिकी में आरोपितों के नाम न होने की दलील को कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह जांच का शुरुआती बिंदु होती है। प्राथमिकी घटना का पूर्ण कोश नहीं होती।

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